गोरखपुर में कोडिन कफ सिरप पर सख्ती—दो मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस रद्द, पांच निलंबित, सात को नोटिस

गोरखपुर में नशीली दवाओं, खासकर कोडिनयुक्त कफ सिरप के अवैध वितरण और गलत लेखा-जोखा पाए जाने पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। भलोटिया मार्केट स्थित दो मेडिकल दुकानों में बिक्री रिकॉर्ड न मिलने और संतोषजनक जवाब न मिलने पर इनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए। दोनों दुकानें गुप्ता मेडिकल एजेंसी और मेडिकल हॉल के नाम से संचालित थीं।
जांच में सामने आया कि इन स्टोरों से भारी मात्रा में नशे वाली सिरप और अन्य दवाओं की आपूर्ति हुई, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि दवा किसे बेची गई। इसी आधार पर लाइसेंस रद्द किए गए और अंतिम बिक्री से संबंधित बिल तथा रिकॉर्ड जब्त कर लिए गए हैं। आगे की निगरानी के लिए पुलिस को भी निर्देश भेजे गए हैं।
अन्य मेडिकल स्टोर्स पर भी कार्रवाई
भलोटिया मार्केट की खाटू श्याम फार्मा, आशीष फार्मा, आशीष ट्रेडर्स सहित पाँच मेडिकल दुकानों के लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए गए हैं। हालांकि तलाशी के दौरान नशीली दवाएं बरामद नहीं हुईं, लेकिन पहले इनके माध्यम से ऐसी दवाओं की बिक्री के संकेत मिले हैं।
इसी के साथ न्यू सुभाष मेडिकल स्टोर, न्यू भारत मेडिकल स्टोर, एक्स आर्मी मेडिकल स्टोर, श्री गणेश मेडिकल स्टोर, गुप्ता मेडिकल स्टोर, ओम मेडिकल स्टोर और मां गायत्री मेडिकल स्टोर समेत सात दुकानों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। उनसे खरीद-बिक्री का पूरा रिकॉर्ड और दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है।
